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बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटा तो टेंशन नहीं, फॉर्म-6 भरकर फिर जुड़वाएं नाम; नए वोटरों के लिए भी सुनहरा मौका

शिल्पांचल टुडे, कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में अगर आपका नाम किसी कारण से वोटर लिस्ट से हट गया है, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने छूटे हुए योग्य नागरिकों को दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका दिया है। इसके लिए सिर्फ फॉर्म-6 भरना होगा।

किसे मिलेगा मौका?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के निर्देश के अनुसार, जिन लोगों का नाम मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट होने के कारण वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन वे वास्तव में पात्र हैं, वे नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन युवाओं की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, वे भी पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन? बहुत आसान है प्रक्रिया

नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को बेहद आसान रखा गया है।

1. ऑनलाइन: आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकते हैं।
2. BLO के जरिए: आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से मिलकर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।

इस अभियान की पूरी जानकारी आपके जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी।

घर-घर जाएंगे BLO, ढूंढेंगे छूटे हुए वोटर

चुनाव आयोग ने इस बार स्पेशल अभियान शुरू किया है। BLO को पुरानी और नई वोटर लिस्ट का मिलान करके ऐसे लोगों को ढूंढने को कहा गया है जो पात्र हैं लेकिन लिस्ट में नहीं हैं। जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां BLO अगले एक महीने तक हर हफ्ते कम से कम 20 से 25 छूटे हुए नागरिकों से खुद मिलेंगे और उनका फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे।

आयोग की इस पहल से हजारों छूटे हुए मतदाताओं को फिर से वोट देने का अधिकार मिलेगा और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए भी यह एक बड़ा अवसर है।


 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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